एक छोटा सा प्रश्न ...
क्या चुनाव अधिकारी की नियुक्तीएवं चुनाव की घोषणा के बाद नए सदंस्यो की भर्ती उचित है? अगर भर्ती की भी जाये पर उनको मतदान का अधिकार देना क्या न्यायसंगत है ? क्या इस से चुनाव में अनैतिक लाभ उठाने की कोशिश नहीं की जा सकती?
संविधान में इस बाबत क्या कोई व्यवस्था होनी चाहिए ?
क्या सोचते है मेरे युवा साथी...
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